परिसीमन के बाद हरियाणा में लोक सभा की कितनी सीटें होंगी?

हरियाणा: आज 10 लोक सभा सीटें। 2026 के विधेयक वाले परिदृश्य में 15 सीटें (आज से 5 सीटें ज़्यादा); जनसंख्या के हिसाब से 543 के परिदृश्य में 12 सीटें (आज से 2 सीटें ज़्यादा)।

संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक 17 अप्रैल 2026 को पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़ने पर गिर गया, और कोई परिसीमन आयोग मौजूद नहीं है। आख़िरी जाँच: 14 अक्टूबर 2026।

नए सिरे से बना राज्य

2026 के विधेयक वाले परिदृश्य में हरियाणा की 15 लोक सभा सीटें (सिम्युलेशन)
2026 के विधेयक वाले परिदृश्य में हरियाणा: 15 सीटें।

हर परिदृश्य में सीटें

हरियाणा की लोक सभा सीटें हर परिदृश्य में, आज से बदलाव, और सदन में हिस्सा
परिदृश्यसीटेंबदलावसदन में हिस्सा
आज (543)10कोई बदलाव नहीं1.84%
2026 का विधेयक (+50%, 815)155 ज़्यादा1.84%
जनसंख्या के हिसाब से 543 — मौजूदा क़ानून के मुताबिक़122 ज़्यादा2.21%
किसी राज्य की सीटें कम न हों (767)177 ज़्यादा2.22%
पूरी क्षमता का सदन (888)2010 ज़्यादा2.25%
“किसी राज्य की सीटें कम न हों” और “पूरी क्षमता का सदन” के बारे में

हर सीट पर लोग और मतदाता

हरियाणा में हर परिदृश्य के तहत हर सीट पर लोग और मतदाता
परिदृश्यलोगपंजीकृत मतदाता
आज31.3 लाख20.2 लाख
2026 का विधेयक20.9 लाख13.5 लाख
जनसंख्या के हिसाब से 54326.1 लाख16.8 लाख
किसी राज्य की सीटें कम न हों18.4 लाख11.9 लाख
पूरी क्षमता का सदन15.6 लाख10.1 लाख

लोग: 1 मार्च 2026 के लिए रजिस्ट्रार जनरल का अनुमान। मतदाता: 2024 की सूची। दोनों को सीटों की संख्या से भाग दिया गया है।

ये आँकड़े कैसे बने हैं

राज्य-अनुसार सीटें: जनसंख्या के हिसाब से बँटे परिदृश्यों में सीटें 1 मार्च 2026 के लिए रजिस्ट्रार जनरल के अनुमान से, सबसे बड़े शेष की विधि से, हर राज्य को कम से कम एक सीट देकर बाँटी जाती हैं; साठ लाख से कम लोगों वाले राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश आज की सीटें रखते हैं, जैसा अनुच्छेद 81 में है। 2026 के विधेयक वाला परिदृश्य सरकार के +50% के प्रस्ताव को लागू करता है: यह हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीटों को 1.5 से गुणा करता है; जहाँ इससे आधी सीट बचती है, वहाँ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग, सबसे बड़े शेष की विधि से तय होता है।

नक्शा: आज की विधान सभा सीटों को जोड़कर नई लोक सभा सीटें बनाई जाती हैं, जो पड़ोस की विधान सभा सीटों पर बढ़ाई जाती हैं और उसी ज़िले को तरजीह देती हैं, जब तक हर सीट में लगभग बराबर मतदाता न हो जाएँ। आयोग का लक्ष्य था कि हर सीट राज्य के औसत से ±10% के भीतर रहे; यहाँ यह एक लक्ष्य है, वादा नहीं: विधान सभा का नक्शा रखने वाले 31 राज्यों में, दोबारा बनाई गई 2,987 सीटों में से 771 (चारों दोबारा बनाए गए परिदृश्यों को मिलाकर) उससे 10 प्रतिशत से ज़्यादा दूर रह जाती हैं, और परिसीमन सीट सिम्युलेटर पेज हर सीट का असली आँकड़ा दिखाता है। शहरों की सीमाएँ मोटे तौर पर खींची गई हैं। ये सीमाएँ एक सिम्युलेशन हैं, कोई प्रस्ताव नहीं।

यहाँ की हर बात आज के आँकड़ों पर बना एक सिम्युलेशन है: यह इसकी भविष्यवाणी नहीं कि संसद क्या तय करेगी, आयोग का काम नहीं, और किसी पार्टी के लिए अनुमान नहीं।

हरियाणा की आज की 10 लोक सभा सीटें